अब छापेमारी में व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होगा। दरअसल जीएसटी चोरी पकड़ने के लिए छापेमारी के दौरान अफसरों को जेब पर बॉडी वार्न कैमरा लगाना होगा। अब से जीएसटी अफसर बिना कैमरा लगाए छापेमारी नहीं कर सकेंगे। राज्यकर आयुक्त मिनिस्ती एस ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रवर्तन अधिकारियों को जांच के दौरान जेब पर बॉडी वॉर्न कैमरें लगाने होंगे। प्रवर्तन दल के अधिकारियों को जेब पर कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। वहीं व्यापारियों के उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर अफसरों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
आजम खान और अब्दुल्ला को कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा, जानें किस जेल में रखे जाएंगे बाप-बेटा
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ल को रामपुर की एमएपी एमएलए कोर्ट ने सात-सात...







