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Awadhesh Rai murder: कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्तार अंसारी दोषी करार

Awadhesh Rai murder केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार, एमपी-एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला

अवधेश राय हत्याकांड को लेकर आज वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। काेर्ट ने इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार कर दिया है। आपको बता दें, अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के भाई थे।32 साल पुराने मामले में कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है, जिसमें मुख्तार अंसारी को दोषी करार कर दिया गया है। 32 साल पहले बदमाशों ने अवधेश राय पर फायरिंग कर हत्या की थी। मिली जानकारी के अनुरसार कोर्ट लंच के बाद इस फैसली में आगे की सुनवाई करते हुए मुख्तार अंसारी को सजा सुनाएगी

अवधेश राय हत्याकांड में दोषी करार

एमपी-एमएल कोर्ट के जज अवनीश गौतम ने अवधेश राय हत्याकांड को लेकर फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि इससे पहले 22 मई को इसी मामले में बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी हुई थी। 3 अगस्त 1991 को बदमाशों ने इस हत्या को अंजाम दिया था। कांग्रेस नेता अजय राय के मुताबिक इस हत्या में पांच आरोपी है, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल है।

हत्या में पांच लोगों का नाम

अवधेश राय की सरेआम हत्या के बाद भाई अजय राय ने वाराणसी के चेतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी पूर्व विधायक अब्दुल कलाम है। इसके अलावा भीम सिंह और राकेश को भी पुलिस ने आरोपी घोषित किया। इस केस की जिम्मेदारी सरकार ने सीबीआई को सौंपी थी।

 

 

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