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ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी की गिरफ्तारी का आदेश जारी, मिली 1 महीने की सजा

Greater Noida अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी की गिरफ्तारी का आदेश जारी, 18 महीने पहले केस को लेकर सुनाई इतने महीने की सज़ा

नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो गए है। गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर को सीईओ की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है। रितु माहेश्वरी को 1 महीने के लिए जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। एक भूखंड आवंटी और विकास प्राधीकरण के बीच करीब 18 साल से चल रहे मुकदमे में जिला उपभोक्ता फोरम ने शनिवार को ये आदेश जारी किया है।

ऋतु माहेश्वरी पर दो हजार रुपये का जुर्नमाना भी लगाया गया

खबर के मुताबिक, जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य दयाशंकर पांडे ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को नया आदेश पारित किया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने शनिवार को पारित आदेश में कहा है कि पिछले 9 वर्षों से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण जिला फोरम और राष्ट्रीय उपभोक्त आयोग के आदेशों को लटका रहा है। बता दें कि ऋतु माहेश्वरी पर दो हजार रुपये का जुर्नमाना भी लगाया गया है। वहीं पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उनके खिलाफ अवमानना मामले में तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी पर रोक लगा दी झी। उनके खिलाफ अवमानना मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।

वहीं कोर्ट का मानना था कि जमीन लेने के बाद मुआवजा लेने के आदेश का पालन नहीं हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने उन्हें जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप अदालत की अवमानना करेंगी तो आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा।

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