किसी भी समाचार पत्र को प्रसारित करने से पहले उसका पंजीकरण करवाना जरूरी होता है..अभी तक ये नियम सिर्फ समाचार पत्रों पर लागू होता था..
लेकिन अब इस नियम के दायरे में समाचार पत्रों से साथ-साथ न्यूज पोर्टल को भी शामिल किया जाएगा..दरअसल केंद्र सरकार ‘प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल'(‘Press and Registration of Periodical Bill’) लाने जा रही है
जिसके तहत डिजिटल मीडिया को भी पंजीकरण के दायरे में रखा जाएगा..अगर इस बिल को मान्यता मिलती है तो न्यूज पोर्टल को भी अखबारों की तरह पंजीकरण कराना आवश्यक हो होगा..
प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट
दरअसल केंद्र सरकार 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को खत्म करने जा रही है..इसके स्थान पर ‘प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल’ (‘Press and Registration of Periodical Bill’) लाया जाएगा..
यह बिल समाचार पत्रों के लिए नई व आसान पंजीकरण व्यवस्था होगी, इसके तहत डिजिटल मीडिया को भी लाने की तैयारी है..माना जा रहा है कि केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान ही इस बिल को पेश कर सकती है..
प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम, 1867
जानकारी के मुताबिक, यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम, 1867 की जगह लेगा..आपको बता दें कि सरकार ने 2019 में ही प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल का मसौदा जारी किया था..जिसमें समाचार पत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के अलावा डिजिटल मीडिया को अपने दायरे में लाने का प्रावधान है..
2019 के ड्राफ्ट बिल में ‘डिजिटल मीडिया पर समाचार’ को ‘डिजीटल प्रारूप में समाचार’ के रूप में परिभाषित किया गया..जिसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है..इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स शामिल हैं..