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Serial Bomb Blast: टाडा कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को बम ब्लास्ट केस में किया बरी, दो आतंकवादियों को दोषी माना

by Akhand Pratap Singh
February 29, 2024
in Breaking, Latest News, TOP NEWS, बड़ी खबर, राजस्थान
Serial Bomb Blast
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Serial Bomb Blast: अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को सीरियल बम ब्लास्ट केस (Serial Bomb Blast) में बरी कर दिया है, जबकि दो आतंकवादी इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी करार दिया गया है। सीरियल बम ब्लास्ट मामले में करीब 30 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सैकड़ों लोगों की गवाही सुनने के बाद गवाहों, सबूतों की जांच और वर्षों की बहस के बाद, अजमेर की टाडा कोर्ट के न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया।

अब्दुल करीम टुंडा के वकील ने कहा

अब्दुल करीम टुंडा के वकील शफकत सुल्तानी ने कहा कि अदालत ने सीबीआई अदालत द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और टुंडा को बरी कर दिया। इसी बीच, अदालत ने अन्य दो आरोपियों इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी पाया और उन्हें कारावास की सजा सुनाई।

यह भी पढ़े: खनन मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को भेजा समन, गवाह के तौर पर किया गया तलब

दरअसल, सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज आने वाले फैसले को लेकर काफी उम्मीदें थीं। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस की एक टीम आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान को लेकर टाडा कोर्ट पहुंची। आतंकवादियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, टाडा कोर्ट के बाहर भी कड़े सुरक्षा उपाय किए गए थे।

क्या था पूरा मामला 

6 दिसंबर, 1993 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कोटा, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद, सूरत और मुंबई में ट्रेनों में लगातार बम धमाके हुए थे. 28 फरवरी, 2004 को टाडा कोर्ट ने 16 आरोपियों को सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया था और बाकियों की सजा बरकरार रखी थी, जो जयपुर सेंट्रल जेल में कैद थे।

यह भी पढ़े: कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश जारी करते हुए जया प्रदा को फरार किया घोषित, क्या हैं पूरा मामला

आज टाडा कोर्ट के जज महावीर प्रसाद गुप्ता ने अब्दुल करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है। हमीदुद्दीन और इरफान पर उत्तर प्रदेश,आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के शहरों में बम विस्फोट करने का आरोप था। अब्दुल करीम टुंडा पर हमलों के पीछे मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया था।

Tags: Abdul Karim TundaSerial Bomb BlastTADA court
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Akhand Pratap Singh

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