कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ा लगा है। कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। गौरतलब है कि 2019 में राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी जिसे लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता ने सूरत सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
राहुल गांधी के वकीलों ने सेशंस कोर्ट में दो आवेदन दाखिल किए। जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने वाले फैसले को स्थगित करने के लिए था।
जिसके बाद कोर्ट ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। बीते गुरुवार को दोनों पक्षों को सुना, लेकिन फैसला 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राहुल की अर्जी खारिज कर दी है।
वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कानून के तहत हमारे पास अभी जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन का इस्तेमाल करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।