पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी करार दिए गए हैं और इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिला-सत्र न्यायालय ने पूर्व पीएम इमरान खान को दोषी ठहराया है और उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ एरेस्ट वॉरंट जारी किया है।
बता दें कि इस आदेश के बाद इमरान खान को लाहौर के जमान पार्क वाले घर से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद ले जाने की तैयारी की जा रही है। तीन साल की सजा होने के बाद इमरान खान 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी हो गए हैं। इमरान खान पर 2018 से 2022 के दौरान प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर सरकारी उपहारों को खरीदने और बेचने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। ये उपहार इमरान खान को विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे और जिनकी कीमत 140 मिलियन से अधिक थी। हालांकि, इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के न्यायशीश दिलावर हुमायू पर पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगा दिया था। ऐसे में पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
जानिए क्या है तोशाखाना मामला-
इमरान खान पर साल 2018 से 2022 के बीच सरकारी उपहारों को बेचकर पैसा बनाने का आरोप था। ये उपहार इमरान को विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इन उपहारों को स्टेट डिपॉजिटरी (तोशाखाना) में रखना होता है। हालांकि, अगर कोई भी पीएम इनको अपने पास रखना चाहता है तो उसे नीलामी के तहत एक कीमत चुकानी होती है। आरोप है कि इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में इन उपहारों को तोशाखाना से खरीदकर 5 करोड़ से ज्यादा में बेचा और बड़ा मुनाफा कमाया। इन उपहारों में महंगी गड़ियां, पेन और कीमती अंगूठी भी शामिल थी।