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UP News: लव जिहाद के मामले में पहली सजा, नाम बदलकर नाबालिग से शादी करने की कोशिश में मुस्लिम युवक को पांच साल की कैद

UP News: लव जिहाद के मामले में पहली सजा, नाम बदलकर नाबालिग से शादी करने की कोशिश में मुस्लिम युवक को पांच साल की कैद

UP News: लव जिहाद के मामले में यूपी में पहली बार किसी दोषी को सजा सुनाई गई है। इतना ही नही उस पर 40 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल, एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर नर्सरी संचालक की नाबालिग बेटी को प्रेमजाल में फंसा लिया था। जिसके बाद उसने उसका अपहरण कर के दिल्ली ले गया और शादी करने के लिए मतांतरण कराया। लेकिन किशोरी के विरोध करने पर शादी नहीं हो सकी। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। अब इस मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

दरअसल, यह पूरा मामला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां रहने वाले एक हिंदू परिवार के व्यक्ति की नर्सरी है। मार्च 2021 में कारोबारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नर्सरी पर ही थे। उसी दिन संभल निवासी उनके परिचित मिलने के लिए आए थे। परिचित के कार का ड्राइवर मोहम्मद अफजाल भी उनके साथ था। इसी दौरान अफजाल की मुलाकात नर्सरी संचालक की 16 वर्षीय बेटी से हुई थी। मोहम्मद अफजाल संभल के हयातनगर के सरायतरीन थाना क्षेत्र के एक गांव मंगलपुरा का रहने वाला है।

वहीं, मोहम्मद अफजाल ने अपना धर्म छुपाकर खुद को भगवान शिव का पुजारी बताते हुए, अपना नाम अरमान कोहली बताया था। हालांकि, तभी से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों फोन काल व वाट्सएप पर बात करने लगे। इसी बीच दो अप्रैल 2021 को अफजाल नर्सरी संचालक की बेटी को शादी करने का झांसा देकर अपहरण कर ले गया। वहीं, परिजनों ने अफजाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था।

अफजाल किशोरी को दिल्ली के उसमानपुर क्षेत्र में ले गया। जहां किशोरी को प्रेमी के मुस्लिम होने की जानकारी मिली। वहां शादी करने के लिए उसने किशोरी का जबरन मतांतरण कराया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। परंतु पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से घटना के दो दिन बाद दोनों को उस्मानपुर से पकड़ लिया था।

किशोरी के बयान के आधार पर इस मामले में पुलिस ने अफजाल के खिलाफ विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था।

वहीं, शुक्रवार को मुकदमे में सुनवाई के दौरान मोहम्मद अफजाल को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। शनिवार को अदालत ने इस मामले में दोषी मोहम्मद अफजाल को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) बसंत सिंह सैनी ने बताया कि मतांतरण के मामले में यह प्रदेश की पहली सजा सुनाई गई है।

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