नई दिल्ली। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश दिया. ममता बनर्जी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसी को जांच नहीं सौंपने के अनुरोध को खारिज करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया. कोर्ट का कहना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य और घटना के प्रभाव से संकेत मिलता है कि राज्य पुलिस मामले की जांच नहीं कर सकती है. ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित SIT को अपनी जांच बंद करने का आदेश दिया. अब राज्य पुलिस की एसआईटी मामले को सीबीआई को सौंपेगी. सीबीआई जांच की निगरानी हाई कोर्ट करेगा. कोर्ट ने 7 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
बंगाल: बीरभूम हिंसा मृतकों के परिजनों को ममता सरकार ने दी सरकारी नौकरी
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को 10 लोगों को ग्रुप डी की नौकरी दी है।...