Aligarh: अलीगढ़ में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पांडेय ने पतंजलि योगपीठ के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाना गांधी पार्क में मामला दर्ज कराया है। पुलिस (Aligarh) ने शिकायत के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुकदमे में बताया गया कि पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य बालकृष्ण का नाम और हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए दो व्यक्तियों ने 29,400 रुपये की ठगी की। यह ठगी योग शिविर के नाम पर ऑनलाइन आवेदन के दौरान की गई। तीन व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें आचार्य बालकृष्ण के हस्ताक्षर और मुहर लगा पत्र भी हिंदू महासभा के प्रवक्ता को भेजा गया।
महासचिव समेत 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
शिकायतकर्ता अशोक पांडेय ने आचार्य बालकृष्ण का नाम मुकदमे से हटाने पर आपत्ति जताई है और एसपी से इस मामले की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि पतंजलि को आगे आकर अपना बयान देना चाहिए क्योंकि उनके नाम का उपयोग करके धोखाधड़ी की जा रही है। पांडेय का कहना है कि अन्य कई लोगों के साथ भी इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है और इसका खुलासा होना आवश्यक है।
मुकदमे में अशोक पांडेय ने बताया कि 10 जून को उन्होंने हरिद्वार के पतंजलि योग के गूगल से प्राप्त नंबर पर संपर्क किया था, जहां से उन्हें बताया गया कि उनके डॉक्टर जल्द ही संपर्क करेंगे। इसके बाद डॉ. पंकज गुप्ता नामक व्यक्ति ने उन्हें फोन करके योग शिविर के बारे में जानकारी दी और सात दिवसीय योग शिविर के लिए तुरंत भुगतान करने के लिए कहा।
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उसी नंबर से एक पत्र भेजा गया, जिसमें आचार्य बालकृष्ण के हस्ताक्षर और मुहर थी। भुगतान के लिए बंधन बैंक बधदराबाद शाखा का खाता दिया गया था, जिसमें अशोक पांडेय ने अपने पीएनबी खाते से 29,400 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर दिया।
थाना प्रभारी ने क्या बताया?
गांधी पार्क थाना प्रभारी शिव प्रसाद सिंह ने बताया कि डॉ. पंकज गुप्ता और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ठगी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच में आचार्य बालकृष्ण का नाम भूलवश जुड़ गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया है। पुलिस जालसाजी करने वाले लोगों की तलाश कर रही है।