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इलाहाबाद हाई कोर्ट से AAP सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट में नहगी करना होगा सरेंडर

संजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। 23 साल पुराने एक मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरेंडर के आदेश पर रोक लगा दी है।

Akhand Pratap Singh by Akhand Pratap Singh
August 22, 2024
in Breaking, उत्तर प्रदेश
Allahabad High Court
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Allahabad High Court: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। उन्हें सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में अब सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। 23 साल पुराने एक मामले में हाई कोर्ट ने फिलहाल सरेंडर के आदेश पर रोक लगा दी है। अब उनकी जमानत पर लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी।

AAP सांसद को नही करना होगा सरेंडर

2001 में संजय सिंह ने सुल्तानपुर में पानी और बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया था। इस मामले में स्थानीय कोर्ट ने उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई थी और सरेंडर करने का आदेश दिया था।

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कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि यदि वे सरेंडर नहीं करते, तो उन्हें गिरफ्तार कर 28 अगस्त को कोर्ट (Allahabad High Court) में पेश किया जाए।

यह भी पढ़े: Kashmir में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, जल्द होगा सीटों का बंटवारा

प्रदर्शन के मामले में थे आरोपी

इसके अलावा, सपा नेता अनूप समेत चार अन्य लोगों के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। संजय सिंह ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत मांगी, और बेंच ने उन्हें अस्थायी राहत देते हुए सरेंडर पर रोक लगा दी।

2001 में सुल्तानपुर में बिजली और पानी जैसी जन समस्याओं को लेकर संजय सिंह ने प्रदर्शन किया था, जिसमें हाईवे जाम किया और पुतला फूंका गया था। इस पर स्थानीय पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब उनकी जमानत पर सुनवाई गुरुवार को होगी।

Tags: Allahabad High CourtSanjay Singh AAP
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Akhand Pratap Singh

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