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Arvind Kejriwal Case: अदालत ने केजरीवाल की याचिका की खारिज, कहा- “मंजूर करने का कोई कारण नहीं दिखता”

Akhand Pratap Singh by Akhand Pratap Singh
July 2, 2024
in Breaking, Latest News, TOP NEWS, दिल्ली, देश, बड़ी खबर
Arvind Kejriwal
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Arvind Kejriwal Case: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति मांगी थी।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल देशभर में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के तहत उन्हें अपने मामलों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों की आवश्यकता है।

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अदालत ने मामले पर क्या कहा?

अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता (अरविंद केजरीवाल) की अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त मुलाकात के अनुरोध वाली इसी तरह की एक अर्जी को इस अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 को एक विस्तृत आदेश के साथ खारिज कर दिया था।” अदालत ने कहा कि मौजूदा अर्जी में पूर्व के आदेश से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई नया कारण नहीं बताया गया है।

यह भी पढ़े: पीएम का गांधी परिवार पर हमला, “चायवाले का तीसरी बार पीएम बनाना नही बर्दास्त”

कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता के वकील अदालत को यह बताने में विफल रहे हैं कि वह उन्हीं आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो अतिरिक्त मुलाकात का हकदार कैसे हैं, जिन पर पहले के आदेश में चर्चा की गई थी और निपटारा कर दिया गया था।”

कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका की खारिज

अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील को अर्जी वापस लेने और किसी नए आधार के साथ नई अर्जी देने को कहा गया, जिसे वकील ने अस्वीकार कर दिया।

यह भी पढ़े: “मैंने जो कहा वो सच्चाई मिटाई नहीं जा सकता…” ऐसा क्यों बोले राहुल?

न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “इस प्रकार, बताई गई वजह और 10 अप्रैल, 2024 के आदेश के तहत पूर्व में की गईं टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, मुझे अर्जी को मंजूर करने का कोई कारण नहीं दिखता है।”

Tags: ARVIND KEJRIWALDelhi
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