Arvind Kejriwal Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली के सीएम ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
ईडी की हिरासत में मौजूद केजरीवाल की ओर से दलील दी गई कि उन्हें चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, जांच एजेंसी ने पहले AAP प्रमुख को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा था कि अगर केजरीवाल को जमानत दी गई, तो इससे गलत संदेश जाएगा, क्योंकि उनके साथ किसी सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपक गुप्ता ने केजरीवाल को जमानत दे दी।
ईडी ने किया था जमानत का विरोध
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकता है। यही वजह है कि गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया। जांच एजेंसी ने दलील दी कि कानून सबके लिए बराबर है और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है।
ईडी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है। आप उम्मीदवारों के प्रचार के लिए श्री केजरीवाल को जेल से रिहा करने की अनुमति देना एक गलत मिसाल कायम करेगा। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी।