Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल की याचिका पर अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी। गुरुवार को केजरीवाल की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल ने राहत की मांग करते हुए कहा कि वह आतंकवादी नहीं हैं।
केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को भी इसी अदालत में चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख को ईडी केस में निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मैं आतंकवादी नहीं हूं- केजरीवाल
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच के सामने केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें दीं। सिंघवी ने कहा कि उन्हें ईडी केस में ट्रायल कोर्ट से बेल मिली थी और इसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
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उन्होंने कहा, “मैं कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं हूं। मैं कुछ अंतरिम राहत मांग रहा हूं।” सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है जो पहले से पेंडिंग है और जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए।
CBI के हिरासत में है केजरीवाल
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बिना ट्रायल कोर्ट गए सीधे यहां आए हैं, इस दलील पर आगे विचार किया जाएगा। सीबीआई को एक सप्ताह में अपना जवाब देना है। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को न्यायिक हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था, इसके बाद उन्हें अदालत की अनुमति से तीन दिन रिमांड पर रखा गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी और बाद में जमानत की याचिका भी दायर की।