नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने नई मुश्किलें आ गई हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अब इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन का पालन नहीं करने के लिए समन जारी किया है। जिसमें आप नेता को 16 मार्च तक पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश ईडी के कोर्ट में दूसरी शिकायत पर दिया हैं।
ईडी ने 8 बार भेजा है अरविंद केजरीवाल को समन
गौरतलब है कि ईडी ने अब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8 बार समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलावा भेजा है। लेकिन केजरीवाल किसी समन पर ऐजेंसी के समाने पेश नहीं हुए। पेश नही होने का कारण उन्होंने समन को गैर कानूनी होना बताया। हालांकि उन्होंने ईडी के सवालों के जवाब वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए देने को तैयार हुए।
पार्टी का ईडी पर हमला
अरविंद केजरीवाल को बार-बार ईडी द्वारा भेजे जा रहे समन को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। जब ईडी खुद मामले को कोर्ट लेकर गई है तो उससे इंतजार क्यों नहीं हो रहा।
क्या है पूरा मामला
22 मार्च 2021 को दिल्ली की आप सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया था। जिसे 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी लागू कर दी गई। जिसके बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और यह निजी हाथों में चली गई। इस नीति के पीछे सरकार का तर्क दे रही थी कि इससे माफिया राज खत्म होगा और रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन विवादों के चलते 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द दिया