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Budget 2024 : ओल्ड टैक्स रेजिम पर छूट न देने के बाद सामने आया निर्मला सीता रमण का जवाब

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Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जैसे कि टैक्स रेट में बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि। इन बदलावों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत लागू किया गया, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी गई। गुरुवार को आजतक से बजट पर बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट क्यों नहीं बढ़ाई गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि यह बजट मध्यवर्ग के लिए राहत देने वाला है। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स रेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटाकर मध्यवर्ग को सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपये तक के लोन पर सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, जो एक महत्वपूर्ण राहत है।

क्या है टैक्स रेजिम पर छूट न मिलने का कर

टैक्स छूट के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि केवल टैक्स में छूट देकर बड़ी राहत प्रदान नहीं की जा रही है, बल्कि व्यापक रूप से राहत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि टैक्स कम करने की कोशिशें लगातार जारी रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स कम करना उचित नहीं समझा गया, इसलिए नई टैक्स व्यवस्था पेश की गई है और भविष्य में इसमें छूट को और बढ़ाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों को अपनी टैक्स जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरें। उन्होंने टीडीएस और टीसीएस जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये इसलिए हैं ताकि जब लोग इनका क्लेम करें, तो वे टैक्स के दायरे में आ सकें।उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते, लेकिन महंगी गाड़ियाँ और लग्ज़री सामान खरीदते हैं। वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि यदि आप अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो आपको टैक्स देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।
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