नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई से जुड़े केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया। विशेष जज कावेरी बावेजा ने उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया है।
सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो गई थी। कोर्ट 27 अगस्त को सीबीआई द्वारा दाखिल की गई पूरक चार्जशीट पर सुनवाई कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देने से किया इनकार
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पाई। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई है। जमानत याचिका के लिए वे ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं।”
आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर हैं, और इसी मामले में संजय सिंह को भी जमानत मिल चुकी है।