वणारस । ज्ञानवापी मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचक में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की गई है। जिला जज वाराणसी ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी पर फैसला सुनाते हुए तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी। जिसे मस्जिद कमेटी ने जिला जज के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
याचिका में क्या है मांग
तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने के बाद श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार और विश्व वैदिक सनातन संघ की सदस्य राखी सिंह ने अपनी याचिका में ASI सर्वे वाली याचिका दायर की थी। ASI सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में 8 तहखाने हैं, जिसमें सिर्फ 6 का सर्वे हुआ है। इनमें से एस-1 और एन-1 तहखाने का सर्वे नहीं हुआ इन दोनों तहखानों के भीतर एंट्री करने का जो रास्ता है,वो ईंट-पत्थर से बंद है।
सर्वे रिपोर्ट में मंदीर होने के प्रमाण
कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का ASIसर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। ASI रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्जिद में ऐसे कई प्रमाण मिले है जो ज्ञानवापी के मंदिर होने की ओर इशारा करते हैं। कई कलाकृतियां और साक्ष्य भी यहां मिले हैं।