NEET Exam Controversy: सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन याचिकाओं की मांगें लगभग समान होने के कारण अवकाशकालीन बेंच के सामने उनकी सुनवाई औपचारिक रहने की संभावना है।
नीट मामले (NEET Exam Controversy) में आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें घोटाले की जांच की मांग वाली याचिका पर विचार किया गया। कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि इसे NTA बनाम छात्रों का मामला न समझें।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही भी पाई जाती है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। एनटीए को 8 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा गया है, और अगली सुनवाई भी 8 जुलाई को होगी।
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कोर्ट ने एनटीए को ये निर्देश दिए
नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। एनटीए के खिलाफ कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, और कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने एनटीए को छात्रों की शिकायतों को अनदेखा न करने का निर्देश दिया। यदि परीक्षा में कोई गलती हुई है, तो उसे समय रहते सुधारने की आवश्यकता है।
हम छात्रों की मेहनत समझते है- कोर्ट
कोर्ट ने छात्रों की मेहनत को समझने की बात कही और दोनों याचिकाओं को पिछली याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता नितिन विजय ने बताया कि 20,000 छात्रों ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर डिजिटल सत्याग्रह के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। याचिका में पेपर लीक और गड़बड़ी का हवाला देते हुए पूरी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है।