केजरीवाल को हाई कोर्ट से एक और झटका, HC ने मानहानि मुकदमे को रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे को रद्द करने से मना कर दिया है।

New Delhi

New Delhi: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली (New Delhi) हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने 2019 में भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दर्ज किए गए इस मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी।

केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका

राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल, आतिशी और अन्य आप नेताओं के खिलाफ भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था।

बब्बर ने आप नेताओं पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भाजपा पर दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम, विशेष रूप से ‘बनिया’ और ‘मुस्लिम’ समुदाय के लोगों के नाम हटाने का झूठा दावा किया था।

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जस्टिस अनूप कुमार ने क्या कहा?

बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सही और सटीक जानकारी जानने का अधिकार है, लेकिन राजनेताओं द्वारा निराधार आरोप लगाकर कीचड़ उछालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मौजूदा मामले में आप द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोप मानहानिकारक हैं और भाजपा को बदनाम करके राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए लगाए गए थे।

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