POCSO Case on BS Yediyurappa: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत ने आज, गुरुवार (13 जून), को (POCSO Case on BS Yediyurappa) मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर एक 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने इस साल 2 फरवरी को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उस लड़की का यौन उत्पीड़न किया।
येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
इस समय येदियुरप्पा दिल्ली में हैं। उनके खिलाफ पॉक्सो मामले की जांच कर रही सीआईडी ने अदालत से येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की याचिका दायर की थी, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। गृह मंत्री ने पहले कहा था कि जरूरत पड़ने पर सीआईडी येदियुरप्पा को गिरफ्तार कर सकती है।
सीआईडी ने येदियुरप्पा को 12 जून को इस मामले में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन येदियुरप्पा ने कहा था कि वह दिल्ली में हैं और 17 जून को सीआईडी के सामने पेश होंगे।
क्या है पूरा मामला?
14 मार्च को एक महिला ने बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उसकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया था जब वे दोनों किसी काम से येदियुरप्पा के घर गए थे। मामला गंभीर होने पर कर्नाटक सरकार ने इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी थी। बीएस येदियुरप्पा इस मामले में एक बार सीआईडी के सामने पेश भी हुए थे।
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शिकायतकर्ता महिला की हो चुकी है मौत
इस बीच, 26 मई को शिकायतकर्ता महिला की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि वह कई दिनों से बीमार थी। इसके बाद पीड़िता के भाई ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दर्ज कर येदियुरप्पा की गिरफ्तारी की मांग की थी।
वहीं, येदियुरप्पा ने इस पॉक्सो मामले को खारिज करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी और अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। हालांकि, अब गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।