Rampur Court : पूर्व सांसद जयाप्रदा को मिली कोर्ट की नसीहत, आचार संहिता मामले में किया गया बरी

रामपुर की अदालत में पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में गवाह के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। उनके खिलाफ यह केस 2019 में दर्ज किया गया था।

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Rampur Court : रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में निर्दोष ठहराया है। जयाप्रदा पर साल 2019 में कैमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिस पर अब रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। यह कोर्ट का फैसला जयाप्रदा के लिए बड़ी राहत की घटना है।

दोषमुक्त हुई जयाप्रदा 

फिल्म अभिनेत्री और यूपी के पूर्व सांसद जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा राहत मिल गई है। सोमवार को ही इस मामले में अंतिम सुनवाई पूरी हुई थी, जिसके बाद उम्मीद थी कि आज फैसला आ सकता है, और आज कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है।

बरी होने के बाद जयाप्रदा ने कोर्ट से कहा है कि सपा नेता आजम खान ने मेरे खिलाफ जो टिप्पणी की है, उसे देखकर बसपा की अध्यक्ष मायावती को सोचना चाहिए, उनकी आंखों की तरह हर जगह नजर डालने से बचेंगे।

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20 अप्रैल 2019 को कैमरी थाने में आजम खान और मायावती के खिलाफ व्यक्तिगत बयान देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में जयाप्रदा के खिलाफ आईपीसी की धारा 171-जी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने जयाप्रदा को बरी कर दिया है।

2019 में रामपुर से चुनाव लड़ी थी जयाप्रदा

2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जयाप्रदा को रामपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया था। उनकी सीधी टक्कर सपा के प्रमुख नेता आजम खान से थी। इस चुनाव में जयाप्रदा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि आजम खान ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव के दौरान जयाप्रदा ने काफी मेहनत की थी और चुनाव प्रचार के दौरान ही उन पर दो मुकदमे दर्ज किए गए थे।
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