UP Govt. : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से पांचवे वेतनमान वाले कर्मचारियों को एक विशेष तोहफा दिया गया है। आपको बता दें, उनके महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, तथा यूजीसी वेतनमानों पर कार्यरत पदधारकों को 1 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा भत्ता ?
यह भत्ता केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है या जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और वे अभी भी पांचवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत और राज्य सरकार द्वारा लागू वेतन संरचना में कार्यरत हैं। महंगाई भत्ते की 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2014 तक की देय अवशेष राशि अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद जमा की जाएगी, जिसे 1 जून 2025 से पहले नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, तो अवशेष राशि उसके पीपीएफ में जमा की जाएगी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी।
सेवाओं में किया गया बदलाव
वहीं जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं या जो 1 जनवरी 2024 से इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या अगले 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें देय महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी राशि नकद दी जाएगी।
यदि राशि का कोई अंश सर्टिफिकेट के रूप में उपलब्ध न हो तो वह भी नकद दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की बीते पांच महीनों की अवशेष राशि का 10 प्रतिशत टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा जबकि बाकी 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ में जमा की जाएगी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी।