Income Tax Rule : अक्सर आपने खबरों में पढ़ा या सुना होगा कि इनकम टैक्स विभाग ने किसी व्यक्ति के घर या दफ्तर पर छापा मारा, और वहां से लाखों-करोड़ों रुपये की नकदी और कीमती गहने बरामद हुए। कभी इन चीजों को जब्त कर लिया जाता है तो कभी संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो जाती है। ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अपने घर में नकद पैसा या गहने रखना अपराध है? और अगर ऐसा करना कानूनी तौर पर सही है, तो इसकी कोई सीमा भी है या नहीं? आइए इस विषय पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं।
घर में नकद रखने के क्या हैं नियम ?
मौजूदा इनकम टैक्स कानून के अनुसार, व्यक्ति के घर में नकदी रखने की कोई सीधी सीमा तय नहीं की गई है। यानी आप चाहें तो घर में लाखों रुपये तक रख सकते हैं, बशर्ते कि वह रकम वैध स्रोत से प्राप्त हुई हो और आपके आयकर रिटर्न में इसका ज़िक्र हो।
इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 68 से 69B के तहत यदि आप नकदी का स्रोत नहीं बता पाते हैं, तो उसे “अनअकाउंटेड इनकम” यानी बेहिसाबी आय माना जाएगा, जिस पर विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है। ऐसे मामलों में लगभग 78% तक का टैक्स और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
घर में सोना रखने के कायदे-कानून
जहां नकद रखने पर कोई निर्धारित सीमा नहीं है, वहीं सोने के मामले में नियम थोड़े स्पष्ट और सीमित हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा तय मानदंडों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने पास एक निश्चित मात्रा तक ही सोना रख सकता है—वह भी बिना किसी जांच के। यदि आप तय मात्रा से अधिक सोना रखते हैं, तो आपको उसकी खरीद का प्रमाण जैसे बिल या रसीद प्रस्तुत करनी होगी, ताकि यह साबित हो सके कि गहने वैध तरीके से खरीदे गए हैं।
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इनकम टैक्स नियमों के तहत यह भी तय किया गया है कि कौन व्यक्ति कितनी मात्रा में सोना अपने पास रख सकता है:
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विवाहित महिलाएं: अधिकतम 500 ग्राम सोना बिना दस्तावेज़ के रख सकती हैं।
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अविवाहित महिलाएं: इनके लिए सीमा 250 ग्राम तय की गई है।
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पुरुष: विवाहित या अविवाहित, किसी भी पुरुष को 100 ग्राम तक सोना रखने की छूट है।
हालांकि, इससे अधिक मात्रा में सोना रखने पर भी यह जरूरी नहीं कि जब्ती की कार्रवाई हो—यदि आप वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत कर दें तो आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा।