श्रमिकों की बेटियों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा: शादी पर अब ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान राशि को बढ़ाकर ₹1 लाख तक कर दिया है। इसके लिए श्रमिकों को मात्र ₹20 पंजीकरण शुल्क और ₹20 वार्षिक अंशदान देना होगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ा संबल देगी।

CM Yogi

CM Yogi worker daughter marriage grant: उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को उनकी शादी के लिए ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को केवल ₹20 का पंजीकरण शुल्क और ₹20 का वार्षिक अंशदान देना होगा, जिससे वे बोर्ड की सभी कल्याणकारी योजनाओं के पात्र बन जाएंगे।

यह कदम श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि CM YogiCM Yogi आदित्यनाथ का सपना है कि कोई भी श्रमिक बेटी आर्थिक तंगी के कारण अपनी शादी का सपना अधूरा न छोड़े। पहले सामान्य विवाह पर ₹51,000 की सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹65,000 कर दिया गया है। प्रदेश में मौजूदा समय में 1.88 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें इस नई योजना से सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा और सामाजिक स्तर पर भी सम्मान बढ़ेगा।

सहायता राशि की श्रेणियां

नई व्यवस्था के तहत, सहायता राशि को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

  • सामान्य विवाह: ₹65,000
  • अंतर्जातीय विवाह: ₹75,000
  • सामूहिक विवाह: ₹85,000

इसके अतिरिक्त, शादी के आयोजन के लिए अतिरिक्त ₹15,000 भी दिए जाएंगे। इस प्रकार, कुल सहायता राशि ₹1 लाख तक हो जाएगी। अंतर्जातीय और सामूहिक विवाह पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तय की गई है।

आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शिता

इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी रखा गया है। श्रमिक www.upbocwboard.in वेबसाइट या नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

लाभार्थियों को सहायता राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। आवेदन के साथ आधार कार्ड, श्रमिक पंजीकरण कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र (विवाह के बाद) और बैंक खाता विवरण लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए श्रमिक परिवार हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-123 पर संपर्क कर सकते हैं।

CM Yogi सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों को राहत देगी, बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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