Pooja Khedkar Case: महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को अदालत से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
कोर्ट ने पूजा की अदालत में मौजूदगी पर सवाल उठाए और इस बात पर असंतोष जताया कि वह अनुपस्थित थीं। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सत्र में एक बार भी मौजूद रहती है तो उसे हमेशा उपस्थित नहीं माना जाएगा।
कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
गौरतलब है कि यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। पूजा पर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में ‘गलत जानकारी पेश करने’ का आरोप था।
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इससे पहले बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला ने पूजा खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दायर अर्जी में दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है।
वहीं अभियोजन पक्ष ने अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने व्यवस्था को धोखा दिया है। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, खेडकर ने कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत चाहती हैं।