Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की लज्जा भंग के आरोप में बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सितंबर 2017 में दिए गए निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
महिला की लज्जा भंग के मामले में आरोपी बरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ गाली देना अपराध नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की लज्जा भंग के मामले में आरोपी को बरी करने वाले निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और कुछ आपत्तिजनक इशारे भी किए थे।
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By Gulshan

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