Delhi News: दिल्ली के आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही उन्हें पुलिस जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। मामला सरकारी काम में बाधा डालने और एक आरोपी को पुलिस हिरासत से भगाने से जुड़ा है।
मामला क्या है?
दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस का आरोप है कि जामिया नगर में उनकी अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी शाहबाज खान को हिरासत से छुड़ाने में मदद की। जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शाहबाज खान को गिरफ्तार करने पहुंची, तो विधायक के समर्थकों ने पुलिस दल का विरोध किया और आरोपी भागने में सफल रहा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी।
कोर्ट में क्या हुआ?
अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि जांच पूरी होने तक उन्हें इलाके से दूर रखा जाए, ताकि कोई कानून-व्यवस्था की समस्या न हो।इस पर अमानतुल्लाह खान के वकील ने तर्क दिया कि वह खुद उस इलाके के विधायक हैं और वहीं रहते हैं, ऐसे में उन्हें वहां से दूर रहने को कहना सही नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन यह भी कहा कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
बीजेपी का क्या कहना है?
इस मामले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का इतिहास ही ऐसा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमानतुल्लाह खान ने एक आरोपी को भगाने में मदद की, जो कानून के खिलाफ है।
अमानतुल्लाह खान की सफाई
अमानतुल्लाह खान ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें बताया गया कि पुलिस एक स्थानीय व्यक्ति को धमका रही थी। जब उन्होंने मामले की जांच की, तो पता चला कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा था, उसे पहले ही 2018 में अग्रिम जमानत मिल चुकी थी।
उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि वे सादे कपड़ों में आए थे और अपनी पहचान भी नहीं बता रहे थे। जब उस व्यक्ति ने कोर्ट का आदेश दिखाया, तो पुलिस वहां से चली गई।
अब आगे क्या?
अभी के लिए कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। अब देखना होगा कि आगे पुलिस की जांच में क्या सामने आता है और इस मामले में अगली सुनवाई कब होती है।