ट्विटर पर देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल चल रहा है। लोगों ऐसी पोस्ट को ट्विटर से हटाने की मांग की है। आपत्तिजनक पोस्ट को ट्विटर से हटना चाहिए या नहीं इसको लेकर सवाल जवाब हो रहे है। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है।दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी।
हाईकोर्ट ने किया Twitter से सवाल
जानकारी के अनुसार अदालत इस मामले को लेकर 28 मार्च को ट्विटर से सवाल किया था कि आपने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर दिया था। तो अब हमारे हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट हो रही है तो आप एक्सन क्यों नहीं लेते। हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को ब्लॉक क्यों नहीं कर सकते। वहीं कोर्ट ने ट्विटर से पूछा था आप किसी व्यक्ति को कब ब्लॉक करते है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक करते समय आपने कैसे फैसला लिया और आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर क्या सोच रहे है। जो उन्हें ब्लॉक नहीं कर रहे।
लोगों की भावनाओं का सम्मान करें
इसके जवाब में ट्विटर ने कहा था कि यूजर्स सभी किस्म के पोस्ट करते हैं। ऐसे में सभी के अकाउंट ब्लॉक नहीं किए जा सकते। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह हलफनामा दायर करें। कोर्ट कोर्ट ने पूछा कि किसी अकाउंट को बंद करने के लिए ट्विटर और आईटी मंत्रालय के बीच स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर क्या है।
आपको बता दें कि कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2021 को ट्विटर के वकील सिद्धार्थ लूथरा से बात की। कोर्ट ने कहा ट्विटर से हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाए जाएं। आप जिन लोगों के लिए व्यवसाय कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें। वकील आदित्य सिंह देशवाल ने याचिका करते हुए कहा कि ट्विटर से लेकर तमाम सोशल साइटों पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की जाती है।