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Delhi : राजधानी में 6 दिनों के लिए अचानक लागू की गई धारा 163, जाने क्यों लिया गया ये एक्शन

by Gulshan
अक्टूबर 1, 2024
in Breaking, दिल्ली
Delhi News
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Delhi : दिल्ली में अचानक BNSS की धारा-163 लागू की गई है, जो 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कई इलाकों में विभिन्न पाबंदियाँ रहेंगी, विशेष रूप से विरोध प्रदर्शन और धरना-प्रदर्शन पर सख्त प्रतिबंध होगा।

पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और सभी बॉर्डर्स पर यह धारा लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार, इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर आना या उसका उपयोग करना प्रतिबंधित है।

वक्फ बोर्ड कानून के चलते लागू की गई धारा

दिल्ली के कुछ इलाकों में धारा-163 लागू करने का निर्णय कुछ खास कारणों से लिया गया है। दरअसल, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह का मुद्दा और दो राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर दिल्ली पुलिस को गड़बड़ी फैलाने की सूचना मिली थी। इसी के चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शहर के विभिन्न इलाकों में BNSS की धारा-163 लागू करने का आदेश दिया। इस दौरान पुलिस को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना किया जा सके।
यह भी पढ़ें : Govinda को अपनी ही बंदूक से लगी गोली, अस्पताल में भर्ती 
ये पाबंदियां होंगी लागू
बता दें कि  BNSS की धारा-163 आमतौर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लागू की जाती है। इसके अंतर्गत किसी भी तरह के सार्वजनिक विरोध, रैलियों या हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना और संभावित खतरे को रोकना है। यह आदेश 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और दिल्ली के सभी बॉर्डर पर लागू होगा।

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पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और सभी बॉर्डर्स पर यह धारा लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार, इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर आना या उसका उपयोग करना प्रतिबंधित है।

वक्फ बोर्ड कानून के चलते लागू की गई धारा

दिल्ली के कुछ इलाकों में धारा-163 लागू करने का निर्णय कुछ खास कारणों से लिया गया है। दरअसल, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह का मुद्दा और दो राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर दिल्ली पुलिस को गड़बड़ी फैलाने की सूचना मिली थी। इसी के चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शहर के विभिन्न इलाकों में BNSS की धारा-163 लागू करने का आदेश दिया। इस दौरान पुलिस को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना किया जा सके।
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ये पाबंदियां होंगी लागू
बता दें कि  BNSS की धारा-163 आमतौर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लागू की जाती है। इसके अंतर्गत किसी भी तरह के सार्वजनिक विरोध, रैलियों या हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना और संभावित खतरे को रोकना है। यह आदेश 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और दिल्ली के सभी बॉर्डर पर लागू होगा।

Tags: Delhidelhi news
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