Saturday, February 7, 2026
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home दिल्ली

Supreme Court: सिर्फ पूछताछ के लिए गिरफ्तारी नहीं, सात साल तक सजा वाले मामलों में विशेष सावधानी बरते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पूछताछ के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सात साल तक सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी अपवाद है, पुलिस को जरूरत और कानून के अनुसार ही कदम उठाना होगा।

SYED BUSHRA by SYED BUSHRA
February 6, 2026
in दिल्ली
492
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Supreme Court’s Key Observation: नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पूछताछ के लिए गिरफ्तार करना सही नहीं है। अदालत ने साफ किया कि गिरफ्तारी पुलिस का अधिकार जरूर है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। इसका इस्तेमाल सोच-समझकर और कानून के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

बीएनएसएस कानून की व्याख्या

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति को सख्ती से समझना होगा। इसे पुलिस की सुविधा के तौर पर नहीं, बल्कि एक जरूरी कानूनी जरूरत के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

RELATED POSTS

Supreme Court SIR voter list order

Supreme Court ने SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार, राज्यों को अधिक कर्मचारी नियुक्त करने की सलाह

December 9, 2025
Divorce judgment :सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी में मिला नकद, सोना और अन्य चीजें उसकी संपत्ति

Divorce judgment :सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी में मिला नकद, सोना और अन्य चीजें उसकी संपत्ति

December 4, 2025

पूछताछ के नाम पर गिरफ्तारी

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना सही नहीं है। पुलिस को पहले यह देखना होगा कि क्या बिना गिरफ्तारी के जांच आगे बढ़ सकती है या नहीं। अगर जांच बिना हिरासत के भी संभव है, तो गिरफ्तारी जरूरी नहीं है।

सात साल तक सजा मामले

अदालत ने बताया कि जिन मामलों में अधिकतम सात साल तक की सजा है, उनमें गिरफ्तारी एक सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि अपवाद है। पुलिस को तभी गिरफ्तारी करनी चाहिए, जब यह साबित हो कि बिना हिरासत के जांच प्रभावी ढंग से नहीं हो सकती।

नोटिस जारी करना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट यह भी देख रहा था कि क्या ऐसे सभी मामलों में नोटिस देना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना जरूरी प्रक्रिया है और गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए।

पुलिस को बरतनी होगी सावधानी

कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय सतर्क और संयमित रहना चाहिए। गिरफ्तारी से पहले जरूरी शर्तों का होना और उसका रिकॉर्ड रखना भी आवश्यक है। अगर गिरफ्तारी जरूरी न हो, तो जांच बिना गिरफ्तारी के भी जारी रखी जा सकती है।

लिखित कारण दर्ज करना जरूरी

अदालत ने कहा कि अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती, तो उसे इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। हालांकि, बाद में जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस के पास हमेशा रहेगा।

Tags: : Supreme Court IndiaArrest Rules India
Share197Tweet123Share49
SYED BUSHRA

SYED BUSHRA

Related Posts

Supreme Court SIR voter list order

Supreme Court ने SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार, राज्यों को अधिक कर्मचारी नियुक्त करने की सलाह

by SYED BUSHRA
December 9, 2025

Supreme Court Verdict on SIR: देश में चुनावी तैयारियाँ तेज होती दिख रही हैं और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने...

Divorce judgment :सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी में मिला नकद, सोना और अन्य चीजें उसकी संपत्ति

Divorce judgment :सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी में मिला नकद, सोना और अन्य चीजें उसकी संपत्ति

by SYED BUSHRA
December 4, 2025

 Muslim Women Rights:सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि तलाकशुदा महिला को वह सभी सामान...

West Bengal SIR voter list issue

West Bengal SIR Dispute: क्या वोटर लिस्ट से 28 लाख नाम हटे, SIR पर राजनीति गरम, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

by SYED BUSHRA
November 29, 2025

West Bengal SIR Voter List Revision:पश्चिम बंगाल इस समय पूरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ...

Supreme Court: पुलिस स्टेशनों में CCTV की कमी पर किसको भावी CJI ने लगाई फटकार

Supreme Court: पुलिस स्टेशनों में CCTV की कमी पर किसको भावी CJI ने लगाई फटकार

by SYED BUSHRA
November 26, 2025

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को तीखा संदेश देते हुए कहा कि 2020 के आदेश के...

Supreme Court on Delhi pollution

दिल्ली में निर्माण पर रोक नहीं , सुप्रीम कोर्ट बोला—अस्थायी हल नहीं चलेगा

by Kanan Verma
November 18, 2025

Delhi-NCR Air Pollution : सुप्रीम कोर्ट ने Delhi-NCR में वायु प्रदूषण के मद्देनज़र पूरे साल के लिए निर्माण कार्यों पर...

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist