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फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, 18 वेबसाइट पर लगाई रोक, अब नहीं देख पाओगे ऑनलाइन

Web Desk by Web Desk
September 5, 2022
in मनोरंजन
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अनधिकृत स्ट्रीमिंग पर रोक

इसलिए रणबीर आलिया की ‘ब्रह्मास्त्र’ फिल्म के सह-निर्माता स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर की थी कि कोर्ट में कि 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म अनधिकृत स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी जाये। क्योकि फिल्मो की सिनेमा हॉल में रिलीज के समय ही उसकी ऑनलाइन उपलब्धता से फिल्म निर्माताओं को गंभीर आर्थिक नुकसान होता है और इससे फिल्म की वैल्यू भी घटती है। फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र : पार्ट वन-शिवा’ को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

जनता बॉलीवुड पर भड़की

अदालत ने 18 वेबसाइट पर फ़िल्म फ़िल्म दिखने और डाउनलोड करने, किसी भी तरह से होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, पुनःप्रसारण, प्रदर्शन करने पर रोक लगाई. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से इन 18 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया.होईकोर्ट ने अपने आदेश में इसके साथ ही कहा, ‘यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि पायरेसी पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और इससे सख्ती के साथ निपटने की जरूरत है. नकली वेबसाइटों द्वारा कॉपीराइट सामग्री की स्क्रीनिंग के खिलाफ निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए.’इस फिल्म के निर्माता बहुत कोशिश कर रहे है कि ये फिल्म पिटे नहीं और अच्छा कलेक्शन करे। पर जनता आजकल बॉलीवुड पर भड़की हुई है। और ऊपर से आलिया ने भी ये बयान दे दिया कि पसंद हूँ तो देखो वरना मत देखो। तो अब जनता ही बॉलीवुड को उनकी असली जगह दिखाएगी।

ये भी देखिये :-Salman Khan Look Out: ‘किसी का भाई, किसी की जान’ फिल्म में भाईजान का दमदार लुक

Tags: Alia BhattBoycott BollywoodbrahmastraEntertainment Newsranbir kapoor
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