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दिल्ली High Court ने Man VS Wild के Bear Grylls को क्यों भेजा है समन, यहां जानें पूरा मामला

दिल्ली High Court ने Man VS Wild के Bear Grylls को क्यों भेजा है समन, यहां जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: डिस्कवरी (Discovery) चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया जाना वाला ब्रिटिश एडवेंचर शो मैन वर्सेस वाइल्ड (Man Vs Wild) तो आप लोगों को याद ही होगा। 10 मार्च साल 2006 को इस एडवेंचर शो की शुरुआत हुई थी।

मैन वर्सेस वाइल्ड के प्रजेंटर बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) इस शो से दुनिया में खासे फेमस हो गए थे। जंगल या किसी ऐसी जगह पर फंस जाने के बाद खुद को वहां कैसे जिंदा रखना है और कैसे वहां से निकला है। बेयर ग्रिल्स अपने इस शो में लोगों को ये बखूबी सिखाते हुए नज़र आते थे।

इस शो को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता था। भारत में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में ये शो काफी पॉपुलर था। 29 नवंबर साल 2011 को इस एडवेंचर शो का फाइनल एपिसोड प्रसारित किया गया था।

मैन वर्सेस वाइल्ड के होस्ट बेयर ग्रिल्स को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेयर समेत 4 लोगों को समन भेजा है। समन भेजने की वजह कॉपीराइट को बताया जा रहा है। इस मामले में भारतीय स्क्रिप्ट राइटर ने एक पिटीशन यानि याचिका दायर करवाई है।

Photo Credit @ man_vs_wild_fanpage Instagram

याचिका में उन्होंने कहा है, कि शो गेट आउट अलाइव विद बेयर ग्रिल्स (Get Out Alive With Bear Grylls) में कॉपीराइट्स का उल्लंघन किया गया है। स्क्रिप्ट राइटर अरमान शंकर (Armaan Shankar) ने बेयर ग्रिल्स पर ये आरोप लगाया है।

इस केस की सुनवाई जस्टिस अमित बंसल (Amit Bansal) कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कोर्ट में ये कहा गया है कि ये शो 10 सालों से ऑन एयर हो रहा था। कोर्ट ने शर्मा के वकील संजीव आनंद से जब ये पूछा कि आप 10 साल बाद जागे हैं ? इस पर संजीव आनंद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस शो का प्रसारण पहले भारत में नहीं हो रहा था। शो के आगे के बॉडकास्ट पर रोक लगानी चाहिए। बेयर ग्रिल्स की ओर से उनके वकील ने इस मामले में मध्यस्थता करने का सुझाव दिया है।

Photo Credit @ man_vs_wild_fanpage Instagram

फिलहाल कोर्ट ने बेयर ग्रिल्स समेत NBC यूनिवर्सल इंक के अध्यक्ष टॉम शेली (Tom Shelley) वॉर्नर ब्रदर्स (Warner Brothers) हॉटस्टार (Hot Star) नेट जियो इंडिया और वॉल्ट डिज्नी (Walt Disney) को समन जारी किया है। इस केस की अगली सुनवाई अब 22 फरवरी साल 2023 को होगी।

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