लखनऊ ऑनलाइन डेस्क। आजम खान के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इरफान के साथ ही उनके छोटे भाई की गैंगस्टर एक्ट में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह फैसला न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने सुनाया। दो सितंबर को दोनों पक्ष की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला तीनों की जमानत अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इरफान सोलंकी के अधिवक्ता इमरान उल्लाह के अनुसा इरफान सोलंकी पर जितने भी मुकदमे दर्ज थे सभी में उनको जमानत मिल गई है। ऐसे में वह अब जेल से बाहर आ जाएंगे। इरफान के वकील ने बताया कि जल्द ही कोर्ट से दस्तावेज मिल जाएंगे और शुक्रवार की शाम तक इरफान और उनके छोटे भाई जेल से बाहर आ जाएंगे।
गौरतलब है कि इरफ़ान सोलंकी के खिलाफ़ कानपुर के जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें रिज़वान सोलंकी और इजरायल आटेवाला सहित अन्य को भी अभियुक्त बनाया गया। आरोप है कि इरफ़ान सोलंकी ने गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को भयभीत किया था। इरफान सोलंकी पर करीब दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक मामले में उन्हें सजा भी हो चुकी है। जिसके कारण उनकी विधायकी भी वली गई थी।
इरफान और अन्य 4 आरोपी पिछले 24 महीनों से जेल में बंद चल रहे थे। जिसमें चार आरोपी कानपुर जेल में तो वहीं इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। इरफान सोलंकी को जमानत मिलने पर सपाई गदगद हैं। इरफान की पत्नी ने बुधवार को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि आजम खान बाहर आ गए हैं। हमारे पति इरफान सोलंकी भी अगले कुछ दिनों के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। नसीम ने कहा था कि अखिलेश यादव ने पति इरफान का मुकदमा लड़ा। जिसके चलते हमें न्याय मिला।