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कोरोना केस में कंट्रोल पर DDMA की हुई बैठक, 28 फरवरी से नए आदेश होंगे लागू

कोरोना केस में कंट्रोल पर DDMA की हुई बैठक, 28 फरवरी से नए आदेश होंगे लागू

नई दिल्ली। लंबे समय राजधानी ने राहत की सांस ली है हाल ही में DDMA मीटिंग में यह फैसला किया गया कि दिल्लीक में कोरोना के मामलों में कमी होने के बाद प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाए।जिसके बाद दिल्ली में अब नाइट कर्फ्यू जो कात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था उसे हटा दिया गया है। सभी दुकानें, शोपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार आदि अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे और बंद हो सकेंगे। केवल स्कूल संबंधी दिशा निर्देश या पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगी यानी स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलेंगे। इसके साथ ही बस और मेट्रो में यात्री अब खड़े होकर सफर कर सकेंगे। दुकानों के खोलने और बंद करने की समय सीमा भी खत्मा होगी।


दिल्ली में सोमवार को हुई डीडीएमए मीटिंग में नाइट कर्फ्यू सहित सभी कोरोना पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया। सीएम केजरीवाल ने कहा,कोरोना कम हो रहा है, हमें लोगों के रोज़गार का ख़्याल रखना है.’ बता दें, डीडीएमए के मुताबिक मास्क ना पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जैसे मामलों में अब जुर्माना 2000 की जगह 500 रुपए हो गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। इसके अलावा, दिल्ली में अब मास्क ना लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग ना करने के मामले में 500 का ही चालान होग।जो इससे पहले 2,000 था, अब इसे घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है । अभी तक केवल सिंगल ड्राइवर को कार चलाते वक्त मास्क पहनने से छूट थी, लेकिन अब निजी कार में यात्रा कर रहे सभी लोगों को छूट दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है और सोमवार 28 फरवरी से ये आदेश लागू होगा।कोरोना के केस भले ही कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं इसलिए खुद की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करना होगा।

(अंशिका पाठक)

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