International News-ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 साल से कम उम्र केबच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्ती दिखाई है। नए कानून के तहत अगर फेसबुक, टिकटॉक या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर बच्चे एक्टिव पाए गए, तो उन कंपनियों पर 30 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कदम से ऑस्ट्रेलिया बच्चों की डिजिटल सुरक्षा पर ध्यान देने वाले देशों में शामिल हो गया है।
कंपनियों पर जिम्मेदारी
इस कानून में माता-पिता को नहीं, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे न आएं। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि कंपनियां इसे कैसे लागू करेंगी। ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिकेशन मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा कि बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा की जिम्मेदारी इन कंपनियों की है।
कुछ प्लेटफॉर्म्स को मिल सकती है छूट
यूट्यूब और वीडियो गेमिंग ऐप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को इस कानून से छूट मिल सकती है, क्योंकि उनका इस्तेमाल पढ़ाई और मनोरंजन के लिए होता है। लेकिन, सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग, अवैध कंटेंट और चुनाव में हस्तक्षेप जैसे मुद्दों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
चिंताएं और दूसरे देशों का रुख
सोशल मीडिया कंपनियों ने कहा है कि वे इस कानून का पालन करेंगी, लेकिन इसे जल्दी में बनाया गया फैसला भी बताया है। विशेषज्ञों को डर है कि इस तरह की सख्ती से बच्चे अनियमित और असुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ सकते हैं। स्पेन और अमेरिका के फ्लोरिडा में भी ऐसे ही कानून लागू हैं, जहां बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक है। ऑस्ट्रेलिया का यह कदम बच्चों की मानसिक और डिजिटल सुरक्षा के लिए अहम है। लेकिन इसे सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार और कंपनियों को मिलकर काम जिसे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने “विश्व-प्रथम” कदम बताते हुए इसकी घोषणा की। यह कानून अगले साल के अंत तक प्रभावी हो सकता है।करना होगा