दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील मामले को हाईकोर्ट की अवकाश पीठ में प्रस्तुत करेंगे।
गुरुवार, 20 जून, 2024 को, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने बेल दी। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने इस दौरान केजरीवाल की जमानत पर 48 घंटे की रोक लगाने का ED का अनुरोध खारिज कर दिया। ऐसे में आज केजरीवाल को तिहाड़ जेल से छुट्टी मिल सकती है।
किसने बहस की?
ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार (20 जून, 2024) को कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस दौरान केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति में हुई गड़बड़ी से हुई कथित कमाई और अन्य आरोपियों से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है।
कब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली?
21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दस मई को एक जून तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। दो जून को, केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद से उन्हें जेल में रखा गया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दावा किया कि दिल्ली ने शराब नीति बनाने और लागू करने में विफलता की है।