नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और उसके आस-पास यानी दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार नए-नए नियम ला रही है, जिसके कारण इन इलाकों के प्रदूषण को कम किया जा सके. गैस चैंबर बने एनसीआर में लोगों को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े. अब इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, दरअसल राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों ने राजधानी में ऐप बेस्ड बाहर की टैक्सियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है.
दिल्ली के प्रदूषण में 31 फीसदी ही भागीदारी राज्य की
बता दें कि दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी में ऐप बेस्ड बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. दरअसल एक स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण में 31 फीसदी भागीदारी ही राष्ट्रीय राजधानी की है और इसमें 30 से 35 फीसदी प्रदूषण की भागीदारी है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने कक्षा 6 से 9वीं तक और 11वीं की कक्षा को बंद कर दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों को दिया ये निर्देश
हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को खास निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को तुरंत पराली जलाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. इससे पहले दिल्ली में ग्रेप-4 नियम लागू किया जा चुका है और साथ ही साथ यहां पर ऑड एंड ईवन नियम भी लागू है.
पराली जलाने के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक नहीं
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उसे और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को आग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा. पंजाब सरकार को यह याद दिलाते हुए कहा कि पराली जलाने के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक नहीं हो सकती. कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने में इन राज्यों का पर्याप्त योगदान है.