गाजीपुर। पूर्व मंत्री विजय मिश्र को बड़ी राहत मिली है. दरअसल जान से मारने की धमकी देने के मामले में वो दोषमुक्त पाए गए हैं. अपर सत्र न्यायाधीश MP/ MLA अरविंद मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला देते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री विजय मिश्र व दीपक वर्मा को दोषमुक्त कर दिया है.
लाइव न्यूज के संपादक को जाने से मारने की धमकी
अभियोजन के मुताबिक ग़ाज़ीपुर लाइव न्यूज के संपादक सुनील कुमार सिंह द्वारा 12 मार्च 2017 की घटना के बाबद तहरीर दिया कि पूर्व मंत्री विजय मिश्र पोल खोल रही खबरों से घबड़ाकर तथा अपने हार के बावघलाहट के कारण फोन के माध्यम से उनको धमकी दिया था. लेकिन इसके बावजूद वादी ने उसे नजरअंदाज कर दिया फिर भी लगातार धमकी मिलती रही होली के दिन विजय मिश्र के सहयोगी दीपक वर्मा ने उसी नंबर से फोन कर उसकी पिस्टल को छीन कर जान से मारने की धमकी दिया.
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1 साल की कारावास और 500-500 का लगा था अर्थदंड
इसके बाद वादी की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र पेश किया. इस दौरान विचारण के उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को 28 जुलाई 2023 को 1 साल की साधारण कारावास व 500 -500 रुपये के अर्थदंड से दण्डित करने का आदेश दिया था.
अरविंद मिश्र की अदालत में हुए दोषमुक्त
इसके पश्चात उक्त आदेश की विरुद्ध में आरोपियों ने 14 अगस्त 2023 को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय अपील दाखिल की थी. जिसकी सुनावई हेतु पत्रवाली को MP/MLA कोर्ट अरविंद मिश्र की अदालत में भेजा गया वहां सुनवाई के बाद शुक्रवार को दोनो आरोपियों की अपील को स्वीकार करते हुए दोषमुक्त कर दिया.