West Bengal: CAA पर सीएम ममता बनर्जी का तंज, कहा- ‘लोगों का अधिकार छीनने का काम कर रही केंद्र सरकार’

ममत बनर्जी PHOTO

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने 11 मार्च को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लागू करके राजनीति का रुख मोड़ दिया है. कई विपक्षी पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है. इसी को लेकर टीएमसी प्रमुख एवं बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तंज कसा है, उन्होंने केंद्र सरकार पर लोगों का अधिकार छीनने का आरोप लगाया है.

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ममता बनर्जी ने CAA पर ये कहा

बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर बोला कि, ‘ केंद्र सरकार ने सीएए लागू किया है. मुझे इस बात पर भी शक है कि इनके द्वारा लाया गया कानून वैध है या नहीं. केंद्र सरकार की इसको लेकर स्पष्टता नहीं है.’ ममता बनर्जी ने आगे कहा कि, ‘ इससे पहले 2019 में एनआरसी के नाम पर असम में 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया था. इसके कारण कई लोगों ने आत्महत्या की, ऐसे में अगर वो अप्लाइ करेंगे तो क्या उनको नागरिकता मिलेगी, उनके बच्चों का भविष्य कैसा होगा. उनकी संपत्ति का क्या होगा? आप सभी के अधिकार छीन लिए जाएंगे और आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा. कोई अधिकार उनके पास नहीं बचेगा. ऐसे में केंद्र सरकार सुन ले, मैं बंगाल से किसी को भी नहीं जाने दूंगी ‘

जानिए CAA का प्रावधान

बता दें कि CAA के तहत तीन मुस्लिम बहुल्य देशों के बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. इससे संबधिंत केंद्र सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है. पड़ोसी मुल्कों से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को इसी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके बाद सरकारी जांच होगी और फिल उनको कानून के प्रावधानों के तहत नागरिकता दी जाएगी.

बीजेपी के महत्वपूर्ण एजेंडों में से एक था सीएए

गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने एजेंडे में सीएए लागू करने को कहा था. सीएए बीजेपी के महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कई चुनावी भाषणों में सीएए लागू करने का जिक्र किया था. उन्होंने दावा किया था, कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी करते हुए बड़ा कदम उठाया है. इसके अंतर्गत भारत के तीन मुस्लिम बहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अस्पसंख्यकों को देश में नागरिकता देने का प्रावधान है.

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