गाजीपुर। पूर्वांचल का बड़ा चेहरा और माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी 17 अक्टूबर यानी मंगलवार को गाजीपुर के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया. हालांकि इस दौरान अदालत लंबी बहस के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो सकी और अब 26 अक्टूबर को कोर्ट मुख्तार अंसारी के मामले में फैसला सुनाएगा.
लंबी बहस के बावजूद नहीं हुआ फैसला
बता दें कि पूर्वांचल के माफिया डॉन और जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी गैंगस्टर केस में आज एमपी एमएलए कोर्ट में लंबी बहस के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 अक्टूबर को फैसले की तारीख रिजर्व कर दिया है, अब अदालत आगामी 26 अक्टूबर को माफिया डॉन पर बड़ा फैसला सुनाएगी.
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बेनुगाह होने की पेश की दलील
26 अक्टूबर को सुनवाई होने की बात एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के वकील ने बताई है. मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि आज अदालत में गैंगेस्टर मामले में बहस हुई है, इस बहस के दौरान मुख्तार अंसारी भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने भी जज से अपने बेगुनाह होने की दलील पेश की. इसके अलावा माफिया मुख्तार अंसारी ने गवाहों को धमकाने के आरोप को नकार दिया.
गैंग चार्ट बनाकर दर्ज हुआ था केस
गौरतलब है कि इस अवसर पर बीते साल 2009 में करंडा एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्दाबाद थाने में मीर हसन की हत्या के प्रयास के मुकदमें के आधार पर मुख्तार अंसारी पर गैंग चार्ट बनाकर साल 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था.
14 साल पुराना है ह्त्या का मामला
दरअसल 14 साल पुराने केस को लेकर आज बहस हुई और जज साहब ने दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली पर फैसले की तिथि 26 अक्टूबर अंकित कर दिया है. अब इस केस में उक्त तिथि पर फैसला आना सुनिश्चित है.