Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की ASI सर्वे को लेकर वादिनी राखी सिंह की तरफ से किए गए आवेदन को लेकर मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई की गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दे दी है. ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की ASI सर्वे कराने की मांग के मामले में जिला जज की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई जिस दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को कोर्ट ने सुना और जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी को दी है.
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई
जिला जज की अदालत में सुनवाई के समय मुस्लिम पक्ष की ओर से मामले में आपत्ति जताते हुए कहा गया कि तहखाने में सर्वे कराने से मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है. इस मामले को लेकर कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनी जिसके बाद हाईकोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई के कारण सभी पक्षकारों की सहमति बनाकर 15 फरवरी को अगली तारीख तय की गई है.
आपको बता दें कि प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत में आवेदन देकर के ज्ञानवापी के बंद तहखानों का एएसआई से सर्वे कराने की मांग रखी गई है. यह आवेदन मां शृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दाखिल किया है.
अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा-
अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से ज्ञानवापी में आठ तहखाने हैं. इनमें से S-1 और N-1 तहखाना का सर्वे अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इन दोनों तहखानों के अंदर प्रवेश करने का जो रास्ता है उसे ईंट-पत्थर से बंद कर दिया गया है. ज्ञानवापी में जो तहखाने दिखते हैं, उनके अलावा भी और तहखानों के होने की संभावना का पता चल रहा है. ज्ञानवापी के दक्षिण तहखाने के नजदीक कुएं भी हैं.