RBI Fined Bank: KYC से जुड़े मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने Axis और HDFC बैंक पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय और वैधानिक अनुपालन में कमियों के कारण एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर कुल 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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RBI Fined Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय और वैधानिक अनुपालन में कमियों के कारण एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर कुल 2.91 करोड़ रुपये का (RBI Fined Bank) जुर्माना लगाया है।

आरबीआई के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने और ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘अपने ग्राहक को जानें (KYC)’ और ‘कृषि ऋण प्रवाह-गिरवी मुक्त कृषि ऋण’ संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Axis और HDFC बैंक पर लगा जुर्माना

एचडीएफसी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘बैंकों के वसूली एजेंटों’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ से जुड़े निर्देशों का पालन न करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल अनुपालन में खामियों से संबंधित है और बैंकों के ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन की वैधता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

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ग्राहकों पर नही होगा इसका असर

उद्योग मंडल फिक्की और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की वृद्धि दर जमा वृद्धि से अधिक होने के कारण आने वाले समय में नकदी की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऋण वृद्धि के अनुरूप जमा बढ़ाना और ऋण की लागत को नियंत्रित रखना बैंकों के लिए प्राथमिकता है। सर्वेक्षण के दौरान 67% बैंकों ने बताया कि उनके कुल जमा में चालू खाता और बचत खाता (CASA) की हिस्सेदारी में कमी आई है।

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