नई दिल्ली. देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहा है. इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से देश भर के बस और ट्रक चालक भाग ले रहे हैं. ट्रक, डंपर और बस चालक इस टाइम हड़ताल पर चल रहे हैं. इस हड़ताल के जरिए ये अपना विरोध सरकार द्वारा लाए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ है. इसमें 10 साल तक की जेल और सात लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. इस प्रदर्शन से कई जगहों पर चक्काजाम जैसी स्थिति बन गई है.
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आने वाले कुछ दिनों में लागू होगा कानून
देश के आपराधिक कानूनो में कई तरह के बदलाव किए हैं. इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता का नाम बदल कर भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है. सदन में इसको पेश करते समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय दिलाना नहीं बल्कि सजा देना था. लेकिन अब जो कानूनों में बदलाव किया गया है, उसका उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना है. इसके अंतर्गत कई तरह के धाराओं में परिवर्तन और सजा के प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है. इसको आने वाले कुछ दिनों में लागू भी कर दिया जाएगा.
अधिकतम 10 वर्ष तक के सजा का प्रावधान
बता दें कि इसी के अंतर्गत हिट एंड रन केस को लेकर कुछ बदलाव किए हैं. जिसको लेकर देश व्यापी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. दरअसल हर साल करीब 50,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं और समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने की वजह से मारे जाते हैं. इन आंकड़ों को कम करने के लिए सरकार ने हिट एंड रन कानून को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है. इस कानून में व्यक्ति की मौत पर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावदान है, वहीं अगर मौके से वाहन ड्राइवर भाग जाता है, सजा बढ़कर 10 वर्ष तक की हो जाएगी.
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