UP Electricity Bill: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली बकाएदारों के लिए सोमवार, 1 दिसंबर से वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू कर दी है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी राहत माना जा रहा है। इस योजना के तहत, बिजली के बकाए बिल पर लगे ब्याज में 100 प्रतिशत की पूरी छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, पहली बार मूल बकाया राशि पर भी 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। यह ऐतिहासिक छूट उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगी, विशेषकर उन 54 लाख से अधिक ग्राहकों को जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से एक बार भी बिल जमा नहीं किया है।
योजना का लाभ उठाने के लिए बकाएदारों को सबसे पहले पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण के समय ही $\text{₹}2000$ की राशि जमा करनी होगी। उपभोक्ता एकमुश्त या किस्तों में भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। योजना में चोरी के मामलों में भी राहत और मुकदमों से छुटकारा देने का प्रावधान है।
यूपी के बिजली बकाएदारों को बंपर राहत
UP सरकार ने बिजली ग्राहकों के लिए ओटीएस योजना शुरू की है, जिसमें ब्याज की 100% माफी और मूल बकाया राशि पर 25% की छूट मिलेगी। यह छूट पाने के लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी, जो प्रत्येक एक महीने तक चलेगा, और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और बकाया वसूली करना है।
ओटीएस योजना: बकाएदारों के लिए सुनहरा मौका
UP में बिजली ग्राहकों को बकाया बिल पर अब तक की सबसे बड़ी छूट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की है, जो सोमवार, 1 दिसंबर से प्रभावी हो गई है।
क्या है योजना में?
UP पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बताया कि इस योजना का मुख्य आकर्षण बकाये बिल पर लगे संपूर्ण ब्याज की शत-प्रतिशत माफी है। इसके साथ ही, पहली बार मूल बकाया राशि में भी 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह छूट दो किलोवॉट तक के घरेलू और एक किलोवॉट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए पात्र होगी। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से बिल जमा नहीं किया है, या लंबे समय से बकाया है। चोरी के मामलों में भी राहत देने और मुकदमों से छुटकारा दिलाने का प्रावधान है।
लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
इस बड़ी छूट का फायदा उठाने के लिए बकाएदारों को सबसे पहले पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय $\text{₹}2000$ की राशि जमा करनी होगी। उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं या किस्तों में भी बकाया राशि जमा करने का विकल्प चुन सकते हैं। किस्त में बकाया जमा करने का विकल्प बिल के साथ $\text{₹}500$ या $\text{₹}750$ की किस्त में मिलेगा।
व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
डॉ. गोयल ने बिजली अभियंताओं को आदेश दिए हैं कि वे सभी उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत और फोन के माध्यम से संपर्क कर उन्हें योजना में शामिल करवाएं। इसके लिए मुनादी करवाई जाए, नोटिस दिए जाएं और योजना के पम्फलेट बांटे जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जहां बकाएदार ज्यादा हैं, उन गांवों या क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक विशेष कैंप लगाए जाएं और बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों और एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
| खास बातें | विवरण |
| छूट | ब्याज पर 100% और मूल बकाया पर 25% |
| पात्रता | 2kW तक घरेलू, 1kW तक वाणिज्यिक उपभोक्ता |
| शुरुआत | 1 दिसंबर (सोमवार) |
| पंजीकरण | पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर अनिवार्य |
| जमा राशि | पंजीकरण के समय $\text{₹}2000$ |
| भुगतान विकल्प | एकमुश्त या किस्तों में |
| योजना की अवधि | तीन चरणों में लागू होगी, प्रत्येक चरण एक महीने का |
