UP Digital Media Policy 2024: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 (UP Digital Media Policy 2024) भी शामिल है। इस नीति के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले यूट्यूबर और अन्य कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सकारात्मक खबर है।
सरकार ने सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसियों और फर्मों के लिए विज्ञापन का प्रावधान किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को व्यापक रूप से लोगों तक पहुँचाना है।
कंटेंट क्रिएटर्स को होगा फायदा
फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और एक्स जैसे प्लेटफार्मों पर राज्य सरकार की योजनाओं को पोस्ट करने वाली एजेंसियों और फर्मों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। नीति के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर के आधार पर भुगतान के लिए चार श्रेणियाँ बनाई गई हैं।
इसमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स और इन्फ्लूएंसर्स के लिए अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और 3 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, और पॉडकास्ट के लिए भुगतान की अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, और 4 लाख रुपये प्रति माह तय की गई है।
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आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ होगी कार्रवाई
साथ ही, सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उम्रकैद की सजा तक का प्रावधान है। अब तक, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 (E) और 66 (F) के तहत कार्रवाई की जाती थी, लेकिन नई नीति से दोषियों पर और सख्ती से शिकंजा कसा जाएगा।
इस नीति के तहत, राष्ट्र विरोधी, अश्लील, और अभद्र पोस्ट करने वालों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने तीन साल पहले ही इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किया था, जिसे अब राज्य सरकार ने और प्रभावी बनाने की तैयारी की है।