UP SIR Voter List: उत्तर प्रदेश के जिलों में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम पूरी गति से चल रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) लगभग 96% घरों तक गणना प्रपत्र बाँट चुके हैं। यह अभियान नए मतदाताओं को जोड़ने, मृत या स्थानांतरित हो चुके वोटरों को हटाने, माइग्रेशन अपडेट करने और वोटरों को एक बूथ पर समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नागरिकों की सबसे बड़ी दुविधा है कि SIR फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें, पुरानी वोटर लिस्ट का विवरण कहाँ मिलेगा, और कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
UP जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नागरिक वोटर्स सर्विस पोर्टल (voters.eci.gov.in) का उपयोग करके अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं। इस अभियान में बेहतर सहयोग देने वाले RWA (रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) और AOA (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) को जिला प्रशासन सम्मानित भी करेगा, जो इस नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
SIR ऑनलाइन फॉर्म भरने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
UP SIR के लिए ऑनलाइन फॉर्म वोटर्स सर्विस पोर्टल (voters.eci.gov.in) पर उपलब्ध है।
स्टेप 1: पोर्टल पर पहुँचें: अपने ब्राउज़र में voters.eci.gov.in टाइप करें।
स्टेप 2: फॉर्म का चयन:
यदि आपके पास पहले से EPIC नंबर (मतदाता पहचान संख्या) है, तो उसे दर्ज करते ही आपकी जानकारी स्वयं प्रदर्शित हो जाएगी। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वेरिफाई करनी होगी और आवश्यकतानुसार सुधार करना होगा।
यदि आप नए मतदाता हैं या पहले पंजीकृत नहीं थे, तो आपको नया फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा।
फॉर्म-6 का उपयोग नए पंजीकरण या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में पता बदलने के लिए किया जाता है।
फॉर्म-8A का उपयोग समान विधानसभा क्षेत्र के भीतर पता बदलने के लिए किया जाता है।
स्टेप 3: विवरण दर्ज करें: फॉर्म में निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:
जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)
आधार संख्या (वैकल्पिक)
मोबाइल नंबर
पिता/अभिभावक/पति/पत्नी का नाम
EPIC नंबर (यदि उपलब्ध हो, स्वयं और पिता/अभिभावक का)
स्टेप 4: फोटो और हस्ताक्षर: हाल ही का पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करें। फोटो में चेहरा स्पष्ट और आँखें खुली होनी चाहिए। इसके बाद निर्धारित स्थान पर ई-सिग्नेचर (E-Sign) करें।
स्टेप 5: दस्तावेज़ संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करें।
स्टेप 6: सबमिट और रसीद: सभी जानकारी जाँचने के बाद ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें। सफलतापूर्वक सबमिट करने पर आपको एक Acknowledgment Slip और Reference Number प्राप्त होगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची (Documents Required)
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जिन्हें अपलोड करना होगा:
क्रमांक | दस्तावेज़ का नाम | उपयोग/विवरण |
1. | आधार कार्ड | पहचान और पते के प्रमाण के लिए। (EPIC और पते के प्रमाण हेतु) |
2. | आयु प्रमाण पत्र | जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, या पासपोर्ट (जन्म तिथि सत्यापित करने के लिए)। |
3. | पता प्रमाण पत्र | यदि पता बदला गया हो (जैसे: आधार, बैंक पासबुक, बिजली/पानी/गैस बिल)। |
4. | पासपोर्ट साइज़ फोटो | हाल ही का रंगीन फोटो, स्पष्ट चेहरे वाला। |
5. | वोटर आईडी (EPIC) कार्ड | यदि उपलब्ध हो, सुधार या अपडेट के लिए। |
2003 की पुरानी वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका
BLO द्वारा बताए अनुसार, 2003 की आधारभूत वोटर लिस्ट खोजने के लिए निम्न चरणों का पालन करें:
ECI वेबसाइट पर जाएं: Google सर्च बार में ECI टाइप करें और सर्च परिणामों में Voters Service Portal विकल्प पर क्लिक करें।
पुरानी लिस्ट खोजें: पोर्टल पर दाईं ओर Services (सेवाएं) अनुभाग में जाएं। वहाँ Search Your Name In Last SIR (पिछले एसआईआर में अपना नाम खोजें) विकल्प पर क्लिक करें।
राज्य और जिले का चयन: ड्रॉप-डाउन मेन्यू से अपना राज्य (State) चुनें (जैसे: उत्तर प्रदेश), और View पर क्लिक करें। अगले पेज पर अपने जिले (District) का चयन करें।
विधानसभा और भाग संख्या: अपनी विधानसभा (AC) चुनें और Show बटन पर क्लिक करें।
PDF डाउनलोड करें: पोलिंग स्टेशन (मतदान केंद्र) की लिस्ट सामने आएगी। अपने संबंधित पोलिंग स्टेशन के नाम के सामने दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। एक पॉप-अप विंडो में दिया गया कैप्चा कोड भरकर Submit करें। 2003 की निर्वाचक नामावली की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी।
SIR कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियां
UP जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की समय-सारणी इस प्रकार है:
विवरण | तिथि |
BLO द्वारा घर-घर सत्यापन | 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 |
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी | 9 दिसंबर 2025 |
दावे और आपत्तियों की अवधि | 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 |
दावों का निस्तारण | 1 फरवरी 2026 |
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 4 फरवरी 2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले अन्य प्रश्न
BLO को दस्तावेज़ देने की अनुमति: उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि BLO को किसी भी नागरिक से दस्तावेज़ लेने की अनुमति नहीं है। वोटर को केवल अपने विवरण सही-सही बताने हैं।
अगर मतदाता घर पर न मिले: यदि परिवार का कोई वयस्क सदस्य है, तो BLO फॉर्म उसे दे सकते हैं। यदि घर पर कोई न हो, तो BLO फॉर्म दरवाज़े के नीचे सरका देंगे और 4 दिसंबर तक उसे दोबारा लेने आएंगे। कोई जवाब न मिलने पर, BLO पड़ोसियों से भी जानकारी जुटाते हैं।
सबमिशन के तरीके: फॉर्म ऑनलाइन (NVSP पोर्टल) या ऑफलाइन (BLO/ER ऑफिस) के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
UP उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी का फॉर्म किसी वजह से नहीं भरा गया है, तो BLO मौके पर पहुँचकर खुद उसे भरेंगे। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।










