New Rules from 1st August:यूपीआई, बैंकिंग, एलपीजी सिलेंडर और अमेरिकी टैरिफ से जुड़े कई अहम बदलाव 1 अगस्त से लागू हो गए हैं। ये नए नियम सीधे आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।
रोज़मर्रा की जिंदगी में बदलाव लाने वाले नए नियम
हर महीने की पहली तारीख कुछ न कुछ नए नियम और बदलाव लेकर आती है। 1 अगस्त 2025 से भी कुछ ऐसे नियम लागू हो गए हैं, जो आपकी जेब और दिनचर्या दोनों पर असर डाल सकते हैं। इनमें यूपीआई ट्रांजैक्शन, बैंकिंग सुधार, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इन बदलावों के बारे में।
यूपीआई से जुड़े बड़े बदलाव
1 अगस्त से यूपीआई सिस्टम में कई बदलाव लागू हुए हैं:
बैलेंस चेक की सीमा: अब आप एक दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे।
खाता सूची देखना: बैंक अकाउंट की सूची सिर्फ 25 बार ही देखी जा सकेगी।
ऑटोपे का नया समय: अब ईएमआई, ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे ऑटोपे लेन-देन केवल गैर-भीड़भाड़ वाले समय में होंगे, सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद।
गलत ट्रांजैक्शन से बचाव: पैसे भेजते समय अब हमेशा रिसीवर का नाम दिखेगा।
स्टेटस चेक लिमिट: अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो स्टेटस चेक करने के लिए केवल तीन मौके मिलेंगे और हर बार 90 सेकंड का अंतर रखना होगा।
बैंकिंग कानून में सुधार
1 अगस्त से बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 लागू हो गया है। इसका मकसद:
सरकारी और सहकारी बैंकों के कामकाज को पारदर्शी बनाना।
डिपॉजिटर्स और निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
बिना दावे वाले पैसे को निवेशक सुरक्षा कोष में स्थानांतरित करना।
एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता, लेकिन सिर्फ कमर्शियल
ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹33.50 की कटौती की है। अब दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर ₹1631.50 में मिलेगा।
हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अमेरिका ने बढ़ाया टैरिफ, 7 अगस्त से होगा लागू
अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से आयात किए जाने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो अब 7 अगस्त से लागू होगा। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके उत्पाद अब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे।
बाजार लेनदेन के नए समय
अब मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो ऑपरेशंस शाम 4 बजे तक चल सकेंगे। पहले यह समय सीमित था।
UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा GST
2,000 रुपये से ऊपर की यूपीआई पेमेंट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त राज्य मंत्री ने साफ किया है कि इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।