इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग को मंजूरी देते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को एक हफ्ते में यह काम पूरा करने का आदेश दिया है। रमजान के मौके पर मस्जिद की रंगाई-पुताई और रोशनी की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
मस्जिद की सफाई और रंगाई पर सुनवाई
संभल जामा मस्जिद की सफेदी और साफ-सफाई को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई थी। अदालत ने मामले को 12 मार्च तक के लिए टाल दिया था और ASI को मस्जिद की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। ASI की रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां गंदगी और कुछ जगहों पर झाड़ियां उगी हुई पाई गईं। रिपोर्ट के साथ ASI ने मस्जिद की तस्वीरें भी कोर्ट में पेश की थीं।
हाईकोर्ट का ASI को निर्देश
कोर्ट ने ASI को मस्जिद में सफाई कराने और उगी हुई झाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने ASI की रिपोर्ट पर आपत्ति जताने के लिए समय मांगा था, वहीं हिंदू पक्ष ने भी हलफनामा दायर करने का अनुरोध किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 12 मार्च तक स्थगित कर दी थी।
ASI को मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग का आदेश
बुधवार को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग करवाई जाए। कोर्ट ने ASI को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर यह काम पूरा करे, ताकि रमजान के दौरान मस्जिद में साफ-सफाई और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
रमजान के मौके पर राहत
यह फैसला रमजान के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि इस दौरान मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग इबादत के लिए आते हैं। मस्जिद में साफ-सफाई और उचित लाइटिंग होने से वहां आने वाले लोगों को सुविधा होगी। कोर्ट के आदेश के बाद अब ASI को जल्द से जल्द काम पूरा करना होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से संभल जामा मस्जिद के रखरखाव को लेकर लंबे समय से चल रही मांग पूरी हो गई है। अब ASI को तय समय के भीतर मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग का काम करना होगा, जिससे रमजान के दौरान मस्जिद में इबादत करने वालों को कोई दिक्कत न हो।