Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां फैजल निसार उर्फ फैजान ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘भारत मुर्दाबाद’ के नारे लगाए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद फैजल निसार को जबलपुर में सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के समर्थन में और भारत के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उसे जमानत देते हुए एक अनोखी सजा सुनाई।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने अपनी जमानत शर्तों में फैजल निसार को आदेश दिया है कि वह जबलपुर पुलिस स्टेशन में जाकर तिरंगे को सलामी देगा और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाएगा। इसके साथ ही, फैजल को 50,000 रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि की सॉल्वेंट जमानतके रूप में जमा करनी होगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि फैजल निसार महीने में दो बार तिरंगे को सलामी देगा और इसे पुलिस के सामने करना होगा।
सजा के रूप में फैजान ने 21 बार भारत माता की जय और तिरंगे को सलाम किया
फैजान ने लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे
कोर्ट ने तिरेंगे को 21 बार सलामी और भारत माता की जय के नारे बोलने की शर्त पर फैजान को दी थी जमानत
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— News1India (@News1IndiaTweet) October 22, 2024
सजा का उद्देश्य
इस सजा का उद्देश्य फैजल को राष्ट्रभक्ति की भावना का एहसास कराना और भारत के प्रति उसकी निष्ठा को पुनः स्थापित करना है। कोर्ट ने यह सजा इस उम्मीद से दी है कि फैज़ल अपने देश के प्रति सम्मान और वफादारी का पाठ सीखे।
समाज में सख्त संदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह निर्णय समाज में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति सख्त संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। इस सजा का उद्देश्य न सिर्फ कानूनी दायित्वों को पूरा करना है, बल्कि लोगों को राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी और सम्मान का एहसास दिलाना भी है।
पुलिस की नजर
जबलपुर पुलिस अब इस आदेश के पालन की निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि फैज़ल निसार नियमित रूप से तिरंगे को सलामी दे और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए।